मोदी सरनेम केस में सजा के खिलाफ आज सूरत कोर्ट में अपील करेंगे राहुल गांधी, 3 राज्यों के CM रहेंगे साथ

Prem Chand bhati

मोदी सरनेम मामले में 23 मार्च को सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी माना था और 2 साल की सजा सुनाई थी. सजा सुनाए जाने के अगले दिन ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी रद्द हो गई थी. कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया था.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि मामले में सजा के खिलाफ सोमवार 3 अप्रैल को सूरत कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे. इस मामले में सजा सुनाए जाने के खिलाफ राहुल 11 दिन बाद सेशंस कोर्ट में याचिका दाखिल करने जा रहे हैं. वह कोर्ट में रेग्यूलर बेल के लिए भी अर्जी दाखिल करेंगे. बताया जा रहा है कि उनके प्रियंका गांधी भी सूरत आ सकती हैं. वहीं सूत्रों के मुताबिक तीन राज्यों को मुख्यमंत्री- अशोक गहलोत (राजस्थान), भूपेश बघेल (छत्तीसगढ़) और सुखविंदर सिंह सुक्खू (हिमाचल प्रदेश) भी उनके साथ कोर्ट पहुंचेंगे. इस दौरान कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी राहुल गांधी के साथ कोर्ट तक जाएंगे. 

दरअसल, मोदी सरनेम मामले में 23 मार्च को सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी माना था और 2 साल की सजा सुनाई थी. सजा सुनाए जाने के अगले दिन ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी रद्द हो गई थी. कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया था.

 राहुल गांधी ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था. इसी बयान पर उनपर पूरे मोदी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा था. जिसके बाद गुजरात के बीजेपी विधायक ने उनके खिलाफ सूरत कोर्ट में मानहानि का मामला दायर कराया था. मामले के खिलाफ कोर्ट ने करीब 4 साल बाद राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी.

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