मोदी सरनेम मामले में 23 मार्च को सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी माना था और 2 साल की सजा सुनाई थी. सजा सुनाए जाने के अगले दिन ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी रद्द हो गई थी. कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया था.
दरअसल, मोदी सरनेम मामले में 23 मार्च को सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी माना था और 2 साल की सजा सुनाई थी. सजा सुनाए जाने के अगले दिन ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी रद्द हो गई थी. कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया था.
राहुल गांधी ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था. इसी बयान पर उनपर पूरे मोदी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा था. जिसके बाद गुजरात के बीजेपी विधायक ने उनके खिलाफ सूरत कोर्ट में मानहानि का मामला दायर कराया था. मामले के खिलाफ कोर्ट ने करीब 4 साल बाद राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी.