मानहानि केस में राहुल की सजा पर रोक:सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- अधिकतम सजा क्यों?

Prem Chand bhati

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगा दी। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में अधिकतम सजा क्यों? कहा- उन्हें कम सजा भी दी जा सकती थी। वे डिसक्वालिफाई नहीं होते। सजा 1 साल 11 महीने हो सकती थी।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे बहस चली। राहुल के वकील ने कहा कि मानहािन का केस करने वाले पूर्णेश मोदी का असली सरनेम मोदी नहीं उन्होंने अपना सरनेम बदला है। राहुल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दीं। उन्होंने कहा- शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का असली सरनेम मोदी नहीं है। उन्होंने ये सरनेम बाद में अपनाया है।


भाषणों में गांधी नाम लिए जाने पर किसी एक भी आदमी ने केस नहीं किया। 13 करोड़ लोगों की यह छोटी सी मोदी कम्युनिटी है। इसमें कोई एकरूपता नहीं है। इनमें जो लोग राहुल के बयान पर खफा हैं और केस कर रहे हैं, वो भाजपा दफ्तर में हैं। आश्चर्य की बात है।

राहुल केस की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई, पीएस नरसिम्हा और संजय कुमार की बेंच ने की। राहुल गांधी ने अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की है। गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि केस में राहुल की 2 साल की सजा पर रोक से इनकार कर दिया था।

सुनवाई शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से कहा- आपको सजा पर रोक के लिए इस केस को खास साबित करना होगा, वरना आमतौर पर तो रूलिंग ही लागू होती है।

कोर्ट रूम LIVE

राहुल के वकील: मानहानि केस के चलते राहुल गांधी को 8 साल के लिए चुप करा दिया गया? लोकतंत्र में मतभेद होते हैं। हिंदी में बोलें तो हम इसे शालीन भाषा कहते हैं। मैं यह समझता हूं और मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी की नीयत किसी को मोदी सरनेम वाले सभी लोगों को नीचा दिखाने की थी। नैतिक पतन की बात आ रही है। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। यह गंभीर अपराध नहीं है, जमानत दिए जाने वाला केस है। ये ऐसा मामला कैसे बन गया, जिसमें नैतिक पतन शामिल हो?

राहुल के वकील: ये कोई गंभीर अपराधी नहीं हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ना जाने कितने केस दर्ज करवाए, लेकिन एक के अलावा कभी कोई सजा नहीं हुई। मोदी कम्युनिटी में जो लोग भी राहुल के बयान से खफा हैं, सिर्फ भाजपा नेता और कार्यकर्ता हैं। इनके खिलाफ आरोप है ही नहीं। यह एक गंभीर मसला है, क्योंकि एक आदमी डिसक्वालिफिकेशन झेल रहा है।

राहुल के वकील: मेरी दलीलें खत्म होने के बावजूद अदालत ने 66 दिन तक फैसला रिजर्व रखा। मैंने मई में दलीलें खत्म कीं और फैसला जुलाई में दिया गया। अभी तक केरल की सीट के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। उन्हें लगता होगा कि जीत के चांस काफी कम हैं।

सुप्रीम कोर्ट: इस मामले को राजनीतिक मत बनाइए। सिंघवीजी और जेठमलानी जी, आप ये सारी चीजें राज्यसभा के लिए बचाकर रखिए।

राहुल के वकील: इस इवेंट का कोई एविडेंस ही नहीं है। शिकायतकर्ता को वॉट्सऐप पर एक न्यूज पेपर की कटिंग मिली और उसने शिकायत कर दी। उसने नहीं बताया कि उसे यह कटिंग कैसे मिली और किसने उसे भेजी। वास्तव में क्या हुआ, यह एविडेंस एक्ट के तहत साबित ही नहीं हुआ। इसी बीच शिकायतकर्ता हाईकोर्ट जाता है और उसे ट्रायल पर स्टे मिल जाता है ताकि वो और साक्ष्य जुटा सके। एक महीने बाद सजा सुना दी जाती है।

पूर्णेश मोदी के वकील: महेश जेठमलानी ने कहा, 'राहुल गांधी ने क्या कहा था? अच्छा एक छोटा सा सवाल, इन सब चोरों का नाम मोदी, मोदी, मोदी कैसे है। ललित मोदी, नीरव मोदी और थोड़ा ढूंढ़ोगे तो और सारे मोदी निकल आएंगे। उनका मकसद मोदी सरनमे वाले हर आदमी का अपमान करना था। सिर्फ इसलिए, क्योंकि यह प्रधानमंत्री के नाम से मिलता है। यह पुरानी दुर्भावना से प्रेरित था।'

पूर्णेश मोदी के वकील: पूरी स्पीच 50 मिनट से ज्यादा की है। सबूतों की भरमार है। इस भाषण के क्लिपिंग्स इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में दर्ज है।

सुप्रीम कोर्ट: कितने राजनेता हैं, जो यह याद रखते हैं कि एक दिन में 15-20 सभाएं की हैं तो उनमें क्या कहा है?

सुप्रीम कोर्ट: हम जानना चाहते हैं कि जज ने अधिकतम सजा क्यों दी। अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी हो ती तो राहुल गांधी को डिसक्वालिफाई नहीं किया जाता।

पूर्णेश मोदी के वकील: राहुल गांधी ने जब कहा था कि प्रधानमंत्री पर टॉप कोर्ट में राफेल मामले में आरोप लगा था। इस बयान पर उन्हें चेतावनी दी गई थी, लेकिन उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया।

सुप्रीम कोर्ट: क्या ये बात विचार योग्य नहीं है कि अधिकतम सजा के चलते एक सीट बिना प्रतिनिधित्व के रह जाएगी। यह सिर्फ एक ही व्यक्ति के अधिकार तक ही सीमित रहने वाला मामला नहीं है, ये उस सीट के वोटरों के अधिकार से भी जुड़ा मसला है। ट्रायल जज को बताना था कि उन्होंने अधिकतम सजा क्यों दी, लेिकन इस पर उन्होंने कुछ कहा ही नहीं।

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